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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

परिचय

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को समाप्त करना और बेटी के जन्म से लेकर स्नातक (Graduation) तक की शिक्षा और स्वास्थ्य को आर्थिक संबल प्रदान करना है। वित्तीय बाधाओं को कम करके, यह योजना युवा बालिकाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

योजना की मुख्य विशेषताएं

  • लैंगिक समानता संवर्धन : परिवारों को अपनी बेटियों को शिक्षित करने और उनका पालन-पोषण करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • बहु-चरणीय सहायता : सरकार बालिकाओं की वृद्धि और विकास को समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता को कई चरणों में विभाजित करती है।
  • लक्षित लाभार्थी : इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर बालिकाओं के पालन-पोषण का वित्तीय बोझ कम करना है।
  • वित्तीय सहायता : यह योजना लड़की के जीवन के विभिन्न चरणों में, जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक, वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • डिजिटल आवेदन प्रक्रिया : यह योजना आसान ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण की सुविधा प्रदान करती है।

कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को महत्वपूर्ण निर्देश को पूरा करना होगा:

  • इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार अधिकतम दो बालिकाएं लाभ उठा सकती हैं।
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • सभी प्रकार के लाभों के लिए पात्र होने हेतु बालिका का जन्म 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद होना चाहिए।
  • धन हस्तांतरण के लिए परिवार के पास आधार से जुड़ा एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।

योजना के अंतर्गत प्रमुख लाभ

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना छह विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है:

  1. जन्म पर : बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
  2. एक वर्ष के टीकाकरण के बाद : अतिरिक्त 2,000 रुपये दिए जाते हैं।
  3. कक्षा 1 में प्रवेश पर 3,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
  4. कक्षा 6 में प्रवेश पर : बालिका को 3,000 रुपये मिलते हैं।
  5. कक्षा 9 में प्रवेश पर : 5,000 रुपये दिये जाते हैं।
  6. स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकन के बाद : 7,000 रुपये की अंतिम किस्त दी जाती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना  के बारे में जानने के लिए क्लिक करें 

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज दस्तावेज

योजना के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:

  • पासपोर्ट आकार के फोटो
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण
  • बैंक खाता विवरण (खाता बालिका या माता-पिता के नाम पर होना चाहिए)
  • शैक्षिक प्रमाण पत्र (यदि बाद के चरण के लाभों के लिए आवेदन कर रहे हैं)

ध्यान रखने योग्य अन्य बिंदु

  • प्रति परिवार केवल दो बेटियां : इस योजना के तहत प्रति परिवार अधिकतम दो बेटियों को लाभ प्राप्त करने की अनुमति है।
  • प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण : सरकार वित्तीय सहायता को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित करती है।
  • दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करना : अपूर्ण या गलत आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं।
  • आवेदन नवीनीकरण : चरणवार लाभ के लिए, आवेदकों को समय-समय पर अपने विवरण को अद्यतन और सत्यापित करना होगा।

कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और डिजिटल है। आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं : https://mksy.up.gov.in/ कन्या सुमंगला योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पोर्टल पर जाएं।
  2. पोर्टल पर पंजीकरण करें : पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण जैसे नाम, आधार संख्या और संपर्क जानकारी भरें।
  3. लॉग इन करें और आवेदन पत्र भरें : आवेदन पत्र तक पहुँचने के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करें। आवश्यक जानकारी प्रदान करें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  4. आवेदन जमा करें : सभी विवरण सही-सही भरने के बाद, फॉर्म को समीक्षा के लिए जमा करें।
  5. आवेदन की स्थिति पर नज़र रखें : आवेदक पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

कन्या सुमंगला योजना का निष्कर्ष (Conclusion of Kanya Sumangala Yojana)

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक क्रांतिकारी और दूरगामी पहल है, जो केवल एक वित्तीय सहायता योजना नहीं है, बल्कि सामाजिक उत्थान का एक शक्तिशाली माध्यम है।

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